Home Uttarakhand Kumaon यमुनोत्री विधायक और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पर रोक

यमुनोत्री विधायक और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पर रोक

यमुनोत्री विधायक और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पर रोक

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल व बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष उनके भाई व उनके अन्य 150 समर्थकों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के मामले पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सर्वाेच्च न्यायालय का आदेश अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में दिए दिशा निर्देशों के आधार पर उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है। मामले के अनुसार पिछले दिनों, पुलिसकर्मियों के द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख पति अजवीन पंवार और कपिल रावत सहित उनके समर्थकों ने बड़कोट में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था।

इस विरोध प्रदर्शन के कारण हाईवे कई घंटों तक बंद रहा, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, अजवीन पंवार, कपिल देव रावत और 22 अन्य नामजद व्यक्तियों के साथ-साथ करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ 6 सितम्बर को मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि इन सभी पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और हाईवे जाम करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज था मुकदमारू पुलिस द्वारा जारी की गई सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें प्रमुख रूप से यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख पति अजवीन पंवार, वासुदेव डिमरी, कपिल रावत, रविन्द्र रावत, सचिन राणा, चेतन सिंह रावत, आनन्द सिंह रावत, बृजमोहन सिंह राणा, भगत राम बहुगुणा, सुमित रावत, जगमोहन सिंह, प्रवीन चौहान, गोबिन्द सिंह रावत, सभासद संजीव राणा, मुकेश, विकास जयाडा, सुलभ डिमरी, कृष्णपाल सिंह, आशीष, सुरेश असवाल, प्रदीप जयाडा, सौरभ रावत, रमित रावत, और यशवन्त रावत शामिल हैं।

जबकि विधायक व उनके समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने उनके एक समर्थक को रात साढ़े 11 बजे उसके घर से उठा लिया था। उसी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। बहरहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने अब गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।