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अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी संपत्ति अधिग्रहण की जाए : एडीजी वी मुरुगेशन

अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी संपत्ति अधिग्रहण की जाए : एडीजी वी मुरुगेशन

देहरादून। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जनपद में लंबित विवेचनाओं की व्यक्तिगत निगरानी करें, प्रगति का परीक्षण सुनिश्चित करें तथा शेष कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराएं।

राज्य स्तरीय एएनटीएफ, एसटीएफ एवं जनपद स्तरीय एएनटीएफ के कार्मिकों को भी निर्देशित किया गया कि वे ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों की रिकवरी बढ़ाएं तथा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निगरानी, इंटेलिजेंस संग्रह एवं चेकिंग अभियान को और प्रभावी बनाएं। उनके द्वारा बैठक के दौरान विभिन निर्देश दिए गए।

वर्ष 2023 से लंबित अभियोगों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। वर्ष 2024-25 में लंबित अभियोगों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक का पता लगाकर अपराधियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 ए एवं 29 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जत की गयी संपत्ति अधिग्रहण की कार्यवाही की जाए। साथ ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के प्रावधानों के अंतर्गत त्वरित वित्तीय जांच कर सक्षम अधिकारी से अवैध सम्पत्ति अधिग्रहण* की कार्यवाही की जाए।

गिरफ्तार अभियुक्तों की कस्टडी रिमांड लेकर बरामदगी एवं तलाशी कराते हुए उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयास किए जाएं। अभियुक्तों की अपराधी पृष्ठभूमि जानने हेतु केंद्रीकृत मानस पोर्टल का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री संकलित कर उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाए।

छोटे, वाणिज्यिक मात्रा, ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों के रासायनिक नाम सहित एनडीपीएस एक्ट की सारणी के प्रावधानों की जानकारी प्रत्येक विवेचक को दी जाए तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाए। कुख्यात ड्रग तस्करों से संबंधित लंबित अभियोगों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।